हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना शुरू की है, जिसका नाम है Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana। इस योजना का मूल उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते विवाह में कठिनाई का सामना करते हैं।

इस योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा एक निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बीच के किसी भी दलाल या बिचौलिये की कोई भूमिका नहीं होती। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह की रोकथाम की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।
क्या है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसका लाभ राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के निवासी उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को बेटी के विवाह हेतु ₹71,000 की सहायता राशि दी जाती है। विवाह से पहले ₹5,000 की अग्रिम राशि दी जाती है और शेष ₹66,000 विवाह के उपरांत लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
यह योजना विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों और अनाथ बेटियों के विवाह के लिए भी समान रूप से लागू है।
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का मुख्य उद्देश्य
इस योजना को लागू करने का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि समाज में बेटियों की गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है। इसके जरिए गरीब परिवारों को शादी में आने वाले खर्च की चिंता से राहत मिलती है और समाज में बेटियों की स्थिति सुदृढ़ होती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं:
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी में आर्थिक सहायता।
- सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
- बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु का पालन सुनिश्चित किया जाता है।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।
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किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ? (पात्रता शर्तें)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का हो।
- विवाह योग्य लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिला की बेटी अथवा विकलांग व्यक्ति की बेटी हो सकती है लाभार्थी।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कैसे करें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके पंजीकरण पूरा करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियाँ भरें जैसे – नाम, पता, विवाह की तिथि, बैंक खाता विवरण आदि।
- मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद जो आवेदन संख्या मिले, उसे सुरक्षित रखें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक अत्यंत सराहनीय पहल है, जो समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों को न केवल आर्थिक सहारा देती है बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो बिना देरी किए इसका लाभ उठाएं और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की नींव रखें।