Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana: राजस्थान सरकार ने असंगठित श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। “मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना” (Cm Pention Yojana) के तहत राज्य सरकार पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की नियमित पेंशन राशि प्रदान करेगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो जीवनभर श्रम करते हैं, परंतु वृद्धावस्था में आय के स्थायी स्रोत से वंचित रह जाते हैं।

Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana 2025 का उद्देश्य
यह योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्देशन में संचालित की जाएगी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त चलाई जाएगी।
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Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana पात्रता की प्रमुख शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएँ तय की गई हैं:
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले श्रमिकों की मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण संख्या, बचत बैंक खाता, और आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- यदि आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना जैसे कि NPS, EPFO, ESIC आदि का लाभ ले रहा है या आयकरदाता है, तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।
Mukhymantri Vishwakarma पेंशन लाभ और शर्तें
- योजना में सम्मिलित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- यह राशि सरकार द्वारा चयनित पेंशन फंड मैनेजर अथवा राज्य पेंशन निधि के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
- अगर पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% हिस्सा मिलेगा।
Mukhymantri Vishwakarma Pension Yojana 2025आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य संबद्ध विभागों की सहायता ली जाएगी।
आवेदनकर्ता को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरना होगा। संबंधित विभाग डायरेक्ट लिंक और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे ताकि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रहे।
निष्कर्ष:
“मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना” न केवल श्रमिकों के बुढ़ापे की आर्थिक चिंता को कम करेगी, बल्कि उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने की शक्ति भी देगी। यह पहल राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।